कानपुर के CSJMU में प्रोफेसर की बेटी से क्लासरूम में गैंगरेप की कोशिश। वैभव मिश्रा, अनुज विश्वकर्मा और रितेश निर्मल पर मुकदमा दर्ज। पढ़ें पूरी खबर।
CSJMU Kanpur News : Attempt to Gangrape in Classroom, FIR against 3 Students
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, कानपुर
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज' विभाग की एक छात्रा ने अपने ही विभाग के तीन छात्रों पर क्लासरूम के भीतर छेड़छाड़ और गैंगरेप के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मुख्य बिंदु: क्या है पूरा मामला
तारीख और स्थान : घटना 16 मार्च की है, जो विश्वविद्यालय परिसर के एक क्लासरूम में घटित हुई।
आरोपी छात्र : वैभव मिश्रा, अनुज विश्वकर्मा और रितेश निर्मल के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।
पीड़िता का विवरण : पीड़िता एक अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बेटी है और CSJMU में हेल्थ साइंसेज की छात्रा है।
घटना का विवरण: खाली कमरे का उठाया फायदा
छात्रा द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, 16 मार्च को दोपहर के समय तीनों आरोपियों ने उसे खाने के बहाने एक खाली कमरे में बुलाया। वहां अकेले पाकर आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की और दुष्कर्म (Attempt to Rape) का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर जब अन्य छात्र उस ओर आने लगे, तो आरोपी उसे जान से मारने और गैंगरेप की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।
अवसाद के कारण शिकायत में हुई देरी
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों की धमकी और डर की वजह से वह गहरे अवसाद (Depression) में चली गई थी। खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने के बाद उसने पूरी बात अपने माता-पिता को बताई, जिसके बाद सोमवार को कुलपति और रजिस्ट्रार से लिखित शिकायत की गई।
प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई
विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस इस मामले में सख्त रुख अपना रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति ने जहां जांच रिपोर्ट करके एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है।
आंतरिक समिति (ICC) की जांच : प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि विवि की आंतरिक जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कुछ छात्रों से इस संबंध में पूछताछ भी की गई है।
आरोपियों पर एफआईआर दर्ज : कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक, धारा 354, 376/511 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
नोट : विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और अनुशासन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ निलंबन जैसी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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