उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं के लिए 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' सुविधा की घोषणा की है। अब आप सीधे कॉल बुक कर वोटर लिस्ट संबंधी सहायता पा सकते हैं।
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण (SIR) और वोटर लिस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नई पहल की है। अब मतदाताओं को अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को खोजने या उनसे संपर्क करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए "बुक-ए-कॉल विद बीएलओ" (Book-a-Call with BLO) सुविधा उपलब्ध कराई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।
जानिए बुक-ए-कॉल विद बीएलओ" सुविधा के बारे में
इस सेवा के माध्यम से मतदाता घर बैठे अपने बीएलओ से संपर्क करने के लिए अपॉइंटमेंट या 'कॉल बैक' रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम जोड़ने, कटवाने या संशोधन करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए शुरू की गई है।
कैसे बुक करें अपना कॉल
यदि आप भी अपने बीएलओ से बात करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:-
लॉग-इन करें : सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या ECINET ऐप डाउनलोड करें।
रजिस्ट्रेशन : अगर आप नए यूजर हैं, तो 'Sign Up' पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर और नाम भरकर रजिस्टर करें। पुराने यूजर सीधे OTP के जरिये लॉग-इन कर सकते हैं।
सुविधा का चयन : डैशबोर्ड पर आपको "Book-a-Call with BLO" का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
विवरण भरें : अपना EPIC नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर या रेफरेंस नंबर दर्ज करें। इससे आपके क्षेत्र के संबंधित बीएलओ की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
रिक्वेस्ट भेजें : अब "Request Call Back" बटन पर क्लिक करें।
संपर्क : आपकी रिक्वेस्ट दर्ज होते ही संबंधित बीएलओ अगले 48 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील
नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची को सही और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह तकनीक एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने युवाओं और विशेषकर नए मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे इस डिजिटल माध्यम का उपयोग कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
नोट : किसी भी अन्य मदद के लिए मतदाता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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