प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली
गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी (GST) काउंसिल की तीन सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों से जनता को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सरकार ने जरूरी सामानों पर जीएसटी की दर कम की है। साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाओं (Life Saving Drugs) पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है। इसके अलावा पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के जीएसटी (GST) स्लैब को भी मंजूरी दी गई है।
जीएसटी शून्य करने से हो जाएंगी सस्ती
जीएसटी काउंसिल की बैठक में दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाइयों से जीएसटी शून्य करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक इन जीवन रक्षक दवाइयों पर 12 प्रतिशत जीएसटी पड़ती थी, जिसे शून्य कर दिया गया है। इस वजह से 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। ऐसे में गंभीर व दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों के परिवारवालों को राहत मिलेगी। इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयां भी हैं। इसके लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को मिलेगा।
22 सितंबर से प्रभावी होंगी नई दरें
जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान बताया गया है कि 22 सितंबर 2025 से 33 जीवन रक्षक दवाओं की खरीद पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसमें कैंसर, अनुवांशिक बीमारियां (जेनेटिक बीमारियां) और रक्त विकार (ब्लड डिसऑर्डर) जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
इन दवाओं पर जीएसटी शून्य
ओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक , अस्सिमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, दारातुमुमाब, दारातुमुमाब (सबक्यूटेनियस), टेक्लिस्टमाब, अमिवान्तमाब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमाब, पोलाटुज़ुमाब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, अटेज़ोलिज़ुमाब , स्पेसोलिमाब , वेलाग्लुसेरेस अल्फा, अगाल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फेटेस, अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा , लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमाब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लुस्तात, वेलमानेस अल्फा, अलिरोकुमाब, एवोलोकुमाब, सिस्टामीन बिटारट्रेट, सी1-इनहिबिटर इन्क्लिसिरन।


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