Kanpur & RTI : प्रधानाध्यापक पत्नी को पति ने कराया निलंबित

जनसूचना अधिकार के तहत अपनी पत्नी की उपस्थिति रिपोर्ट थी मांगी


पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, पैरवी के लिए उपस्थिति बनाकर जाती थी एटा कोर्ट 


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, कानपुर 


बिधनू ब्लाक के सपे गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक पर उसके पति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए उस पर निलंबन की कार्रवाई कराई है। पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, पैरवी के लिए वह एक दिन हस्ताक्षर करने के बाद स्कूल में ताला बंद करके कोर्ट में पैरवी करने चली गई थी। पति ने जनसूचना अधिकार के तहत वकील से उपस्थिति रिपोर्ट की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। वकील की जांच में शिकायत की पुष्टि पर उसे निलंबित कर दिया गया है। 

एटा के महावीरगंज जलेसर के रहने वाले नासिक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नासिक के रहने वाले मनोहर कुमार की पत्नी विनाक्षी छह साल से सपई में तैनात हैं। पहले उनका विद्यालय एकल यानि कोई दूसरा शिक्षक नहीं था। इसका फ़ायदा उठाती थी, वह हस्ताक्षर बनाने के बाद स्कूल में ताला लगाकर चली जाती थी। खण्ड शिक्षा अधिकारी की ओर से उन्हें वेतन चेतावनी भी दी गई थी। इस दौरान विनाक्षी का पति मनोहर से विवाद हो गया। उन्होंने सिटी कोर्ट में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अपने केस की पैरवी करने के लिए स्कूल में हस्ताक्षर करके आ जाती थी। संदेह होने पर पति मनोहर ने वकील के माध्यम से जनसूचना अधिकार के तहत विनाक्षी के स्कूल की उपस्थिति रिपोर्ट मंगवाई। उसकी अदालत की उपस्थिति रिपोर्ट से मिलान कराया ।विनाक्षी के स्कूल और अदालत दोनों जगह के हस्ताक्षर से किया गया। मनोहर ने दोनों उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर वकील से शिकायत की। डीएम के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी बिधनू भरत लाल वर्मा की जांच की। जांच में शिकायत सही पाई गई। उसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई। 

विनाक्षी छह साल में 30 दिन बिना छुट्टी के लिए हस्ताक्षर करके अवकाश प्राप्त किया। सबसे पहले उनके वेतन कटौती के खिलाफ कार्रवाई की गई। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को मंजूरी दे दी गई है। 

- सुरजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता।

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