उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बड़े फैसले से आमजन को राहत मिली है। प्रदेश में कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने पर आमजन पर दर्ज कराए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। इससे प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में अाम जनता पुलिस और कचहरी का चक्कर लगा रही है। (Uttar Pradesh Yogi Government Decision)
प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने का राज्य की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले से ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। (Uttar Pradesh Yogi Government Decision)
हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। (Uttar Pradesh Yogi Government Decision)
राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आमजन को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए सरकार ने पहल की है। थानों में दर्ज मुकदमे वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।(Uttar Pradesh Yogi Government Decision)
लॉकडाउन के उल्लंघन में प्रदेश के हजारों व्यापारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे और इसी तरह आम जनता पर भी हुए थे। सरकार के इस फैसले से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां व्यापारियों एवं आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय की देखादेखी अन्य राज्य भी पहल कर सकते हैं। (Uttar Pradesh Yogi Government Decision)
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