डॉ. कफील खान पर रासुका की सुनवाई टली

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब पांच अगस्त को होगी अगली सुनवाई

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, प्रयागराज


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान की रासुका लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई गई है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया कराने को कहा है। याचिका की संशोधित काॅपी सरकारी अधिवक्ता को नहीं देने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने कफील खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। याचिका में निरुद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रासुका जेल में रहते हुए तामील कराया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अब इसकी सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

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