High Court Allahabad : सीजेएम कानपुर अवमानना मामले में तलब

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हाईकोर्ट ने कानपुर सीजेएम से मांगी सफाई, पूछा क्यों न किया जाए दंडित

प्रारब्ध न्यूज़ ब्यूरो, प्रयागराज


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद को आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 14 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि क्यों न उन्हें अवमानना के लिए दंडित किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विपुल गुप्ता की याचिका पर दिया है।


याची के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस की कार्यवाही रद कर दी है। किन्तु मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश पारित नहीं कर रहा है। याची को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा बार-बार तारीख देकर याची को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है।


कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है कि एक न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को महत्व नहीं दे रहा है। अनावश्यक देरी कर रहा है। उसका आचरण साफ बता रहा कि दुर्भावनावश कार्यवाही कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सीजेएम को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।

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