प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, कानपुर
टाटमिल चौराहा पर देर रात अनियंत्रित ई-बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले छह लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये आर्थिक मदद देने का ऐलान जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर और जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने हैलट अस्पताल में भर्ती हादसे में घायलों का हालचाल पूछा। डॉक्टरों से इलाज के संबंध में बातचीत की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
हैलट अस्पताल में भर्ती घायल से बात करतीं डीएम नेहा शर्मा। |
हैलट अस्पताल में भर्ती घायल का हाल जानने के लिए मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर। |
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि ई-बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ई-बस सेवा प्रदाता कंपनी से बात हुई है। मृतकों और घायलों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसके लिए सूची तैयार कराई जा रही है। ताकि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। वहीं, मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर टाटमिल चौराहा स्थित घटनास्थल पर गए। वहां हादसे में क्षतिग्रस्त ई-बस को भी देखा।
टाटमिल चौराहा पर मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर। |
टाटमिल चौराहा पर ई-बस को देखने के बाद बातचीत करते मंडलायुक्त। |
हादसे के समय ई-बस चालक ने शराब पी रखी थी। इस पूरे प्रकरण में नगर आयुक्त से जवाब तलब किया गया है। उनसे पूछा गया है कि बस संचालन की जिम्मेदारी जिस कंपनी के पास है वह किस प्रक्रिया के तहत चालकों की नियुक्ति करती है। इसके अलावा बस चालक शराब पीकर वाहन न चलाएं इसके लिए कंपनी द्वारा क्या इंतजाम किए गए थे।
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी चालक के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे घटना का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है, जरुरत पड़ी तो इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जाएगी।
आरोपी चालक सतेंद्र। |
चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा
टाटमिल चौराहे पर रविवार देर रात अनियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक बस के चालक के खिलाफ रेलबाजार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे के बाद कानपुर देहात के गजनेर निवासी चालक सतेंद्र सिंह झकरकटी बस अड्डे में जाकर छिप गया था। पुलिस ने उसे हादसे के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। रात को ही घायलों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 279, 337, 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। सोमवार सुबह पुलिस ने इन धाराओं को 302 में परिवर्तित कर दिया है। पुलिस आरोपी चालक से पूछताछ करते हुए विधिक कार्रवाई कर रही है।
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