कर्नाटक : अभिनेत्री कंगना ट्वीट कर बुरी फंसी

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  • किसानों के खिलाफ ट्वीट करने पर कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश


प्रारब्ध न्यूज डेस्क


अभिनेत्री कंगना रणौत को किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करना भारी पड़ गया है। कर्नाटक की एक अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि कंगना ने बवाल के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया था।


कर्नाटक के तुमकुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC)ने शुक्रवार को क्षेत्राधिकार विधेयक का विरोध करने वाले किसानों पर हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पुलिस स्टेशन (क्यथसांद्रा) को दिया।


शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि अभिनेत्र कंगना रणौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट '@KanganaTeam' से एक ट्वीट किया गया था : "जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाते हैं, जो दंगे का कारण बनते हैं। वही लोग हैं जो अब किसानों के बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं। वे आतंकवादी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्या कहा था लेकिन गलत सूचना फैलाना पसंद है"।


दलील में आरोप लगाया गया है कि आरोपी द्वारा उसके ट्विटर अकाउंट में पोस्ट की गई उपरोक्त सामग्री का स्पष्ट उद्देश्य उन लोगों को अपमानित करना है जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, दंगों के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं और युवा मन में अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि इस ट्वीट से विभिन्न समूहों के बीच टकराव हो सकता है। यह कहा गया था कि न तो पुलिस अधिकारी और न ही सरकार ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने/जांच करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की थी और उपरोक्त नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करने में विफल रही।


क्या था मामला


दरअसल, कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाते हैं और वह दंगे का कारण बनता है। अब वही लोग हैं जो अब किसानों के बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं। वे एक तरह से आतंकवादी हैं।  

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