Lucknow Breaking : लखनऊ बार काउंसिल चुनाव की तिथियों का ऐलान, 11 मार्च से होगी वोटिंग; जानें पूरा शेड्यूल

Bar council of Uttar Pradesh बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लखनऊ जनपद के सदस्यों के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। 11 से 15 मार्च 2026 तक होने वाले इस मतदान के लिए सख्त दिशा-निर्देश और पंजीकरण वर्ष के अनुसार शेड्यूल जारी किया गया है।


लखनऊ बार काउंसिल चुनाव में मतदान की तिथियां घोषित, 11 से 15 मार्च तक डालें जाएंगे वोट 

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधिक जगत की बड़ी हलचल शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की इलेक्शन कमेटी के निर्देशानुसार, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के चुनाव के लिए लखनऊ बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान की तिथियां आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई हैं।

निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह चुनाव 11 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक लगातार 5 दिनों तक संपन्न होगा। चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।

मतदान का विस्तृत शेड्यूल (वर्षानुसार)

भीड़भाड़ से बचने और सुव्यवस्थित मतदान के लिए अधिवक्ताओं को उनके पंजीकरण वर्ष (Registration Year) के अनुसार अलग-अलग दिन आवंटित किए गए हैं।

मतदान तिथि - पंजीकरण वर्ष - समय

11 मार्च  - वर्ष 1962 से 2000 तक - प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे

12 मार्च - वर्ष 2001 से 2010 तक - प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे

13 मार्च - वर्ष 2011 से 2018 तक - प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे

14 मार्च - वर्ष 2019 से 2021 तक - प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे

15 मार्च - वर्ष 2022 से 2025 तक - प्रातः 10:00 से सायं 05:00 बजे।

स्थान : उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ परिसर (ऑडिटोरियम हॉल, अवध बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के पास)।  

मतदाताओं और प्रत्याशियों के लिए नियम (Guidelines)

निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य नियम जारी किए हैं।

अनिवार्य दस्तावेज : मतदान के लिए मूल (Original) "अधिवक्ता सीओपी (COP) प्रमाण-पत्र/परिचय पत्र" या "पंजीकरण प्रमाण-पत्र" दिखाना अनिवार्य होगा। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।

गैजेट्स पर प्रतिबंध : मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूर्णतः वर्जित है। पकड़े जाने पर डिवाइस जब्त कर लिया जाएगा।

कोड ऑफ कंडक्ट : मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार, टेंट, पोस्टर या बैनर लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर प्रत्याशी की उम्मीदवारी (Candidature) निरस्त की जा सकती है।

ड्रेस कोड : सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित कोर्ट ड्रेस में ही मतदान के लिए आएं।

सुरक्षा और निगरानी : पूरी प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह (पर्यवेक्षक) और न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी (निर्वाचन अधिकारी) की सीधी निगरानी में होगी।

शांतिपूर्ण सहयोग की अपेक्षा 

बार काउंसिल ने सभी प्रत्याशियों और अधिवक्ता मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व को गरिमापूर्ण तरीके से मनाएं। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी।

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