कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में स्वास्थ्य विभाग का कड़ा एक्शन। मेडी लाइफ के बाद अहूजा और प्रिया हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द। CMO डॉ. हरि दत्त नेमी ने जारी किया नोटिस।
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, कानपुर
शहर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट और स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मेडी लाइफ हॉस्पिटल को पूर्व में सील किए जाने के बाद, अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने अहूजा हॉस्पिटल, मेडी लाइफ हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
CMO की सख्त कार्रवाई: 3 दिन का अल्टीमेटम
कानपुर के CMO डॉ. हरि दत्त नेमी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार दोनों अस्पतालों के पंजीकरण (License) को रद कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन को 3 दिन का समय दिया गया है ताकि वे परिसर के अंदर से अपना जरूरी सामान और मशीनें हटा सकें। समय सीमा समाप्त होने के बाद अस्पताल परिसर को पूरी तरह खाली कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मानकों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई
यह मामला कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट और अस्पतालों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने पाया कि ये अस्पताल मानकों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। अब इन अस्पतालों पर गाज गिरी है।
मरीजों और स्टाफ में हड़कंप
लाइसेंस निरस्त होने की खबर मिलते ही शहर के चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले और अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।
"स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की अवैध मेडिकल प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ सीलिंग और लाइसेंस रद्दीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी।" - डॉ. हरि दत्त नेमी, सीएमओ, कानपुर नगर।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
अस्पताल का नाम : कार्रवाई का स्वरूप : समय सीमा
मेडी लाइफ हॉस्पिटल : पूर्व में सील : लाइसेंस निरस्त
अहूजा हॉस्पिटल : लाइसेंस निरस्त : 3 दिन (सामान हटाने हेतु)
प्रिया हॉस्पिटल : लाइसेंस निरस्त : 3 दिन (सामान हटाने हेतु)
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