Breaking News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बटुकों के यौन शोषण केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत मंजूर की। चार्जशीट तक गिरफ्तारी पर रोक, मीडिया इंटरव्यू पर पाबंदी।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बटुकों के यौन शोषण मामले में आरोपी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

अदालत का फैसला और मुख्य बिंदु

हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने दोपहर करीब 3:45 बजे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं।

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

पुलिस चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल होने तक शंकराचार्य को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

इंटरव्यू पर पाबंदी

कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले को लेकर मीडिया में कोई इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।

जांच में सहयोग

जमानत की शर्तों के अनुसार, उन्हें पुलिस की जांच प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करना होगा।

ये है पूरा मामला

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उनके आश्रम के बटुकों (विद्यार्थियों) के साथ यौन शोषण के आरोप लगे थे। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। बचाव पक्ष का तर्क है कि ये आरोप निराधार हैं और उन्हें छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फंसाया गया है।

यह फैसला शंकराचार्य के लिए बड़ी कानूनी जीत

हाईकोर्ट का यह फैसला शंकराचार्य के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, हालांकि कोर्ट ने मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त रखकर मामले की संवेदनशीलता को भी स्पष्ट कर दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस द्वारा दाखिल की जाने वाली चार्जशीट पर टिकी हैं।

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