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| सौजन्य: इंटरनेट |
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
आज नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को भी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने निरस्त कर दिया। उनके खिलाफ हजरतगंज, लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जो उनके द्वारा पहलगाम आतंकी घटना के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सेना और सरकार के विरुद्ध लिखी गयी तमाम पोस्ट्स और कमैंट्स के खिलाफ लिखी गयी थी, जिसके निरस्त किए जाने के लिए उन्होंने रिट याचिका फ़ाइल की थी। उक्त रिट याचिका पहले ही निरस्त हो चुकी है। अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़ाइल अग्रिम जमानत याचिका को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा निरस्त कर दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय High court ने उनके पोस्ट्स को देश के समक्ष मौजूद तत्तकालीन चुनौतियों के बीच अत्यंत गंभीर माना है। ऐसे कृत्य को उनके संविधान के मौलिक अधिकारों से बचाया नहीं जा सकता है। उपरोक्त अग्रिम जमानत याचिका पर नेहा सिंह राठौर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णेन्दु चक्रवर्ती ने और राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने बहस की। ध्यान रहे नेहा सिंह राठौर की न केवल रिट याचिका पहले निरस्त हो चुकी है, बल्कि उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने उनकी विशेष अनुमति याचिका भी निरस्त कर दिया था।



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