UP GOVT : उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि, दशहरा और चहल्लुम के लिए जारी की गाइडलाइंस

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प्रारब्ध न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक में इस वर्ष दुर्गा पूजा, विजया दशमी एवं चहल्लुम में सांप्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने और कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, दुर्गा पूजा पंडाल, रामलीला मंचन, विजयादशमी एवं चहल्लुम के अवसर पर covid-19 की रोकथाम की गाइडलाइन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उससे सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो पाए।

मूर्तियों का आकार यथासंभव छोटा हो और स्थापना पारंपरिक तरीके से खाली स्थान पर की जाए। साथ ही इसका ध्यान रखा जाए कि मैदान की क्षमता के अनुसार ही दर्शनार्थी रहें। मूर्तियों के विसर्जन में भी छोटे वाहन का प्रयोग हो। विसर्जन में कम व्यक्ति ही उपस्थित हों।

पुलिस प्रशासन को कड़ाई से निर्देशों का पालन कराने के लिए कहा गया है। इन समारोह में निर्धारित सीमा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही शारीरिक दूरी एवं मास्क पहनने के नियम का पालन अवश्य होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक भीड़ को एकत्रित होने से रोकना है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन समारोह में सुनिश्चित किया जाए कि यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही जन सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। भीड़ पर नियंत्रण रखना होगा।

सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह सुनिश्चित करें सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थान में मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए।

शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए.

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