High Court : मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला, सिर्फ ट्यूशन फीस लें स्कूल


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, जबलपुर


हाईकोर्ट के अहम फैसले से प्रदेशभर के अभिभावकों को राहत मिली है। कोरोना काल में मनमानी कर रहे निजी स्कूल संचालकों पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल है और फिजिकल क्लासेस शुरू होती हैं, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें।


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में नहीं वसूल करेंगे। जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की समिति एक माह के अंदर लेगी।


जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच,  अभिभावक संगठन समेत कई संगठनों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसमें कहा गया था कि कोरोना काल में हर आदमी का बजट बिगड़ चुका है। कछ स्कूल मनमानी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूली करने से नहीं बाज आ रहे हैं।


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