LDA Action: लखनऊ में अवैध बेसमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज पर होगी कार्रवाई, होटल रेनेसां और नोवोटेल समेत कई बड़े प्रतिष्ठान निशाने पर

लखनऊ (LDA) और अग्निशमन विभाग के संयुक्त सर्वे में होटल रेनेसां, नोवोटेल और सैवी ग्रैंड समेत 122 प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। मण्डलायुक्त ने अवैध बेसमेंट गतिविधियों को बंद करने और नियमों का उल्लंघन करने पर परिसर सील करने के निर्देश दिए हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

बैठक में दिशा निर्देश देते मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत।

Lucknow: एलडीए ने होटल रेनेसां, नोवोटेल और सैवी ग्रैंड समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों को दिया नोटिस


प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ 

दिल्ली के मालवीय नगर और लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से सबक लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन विभाग ने राजधानी में सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मण्डलायुक्त व एलडीए अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

एलडीए व फायर ब्रिगेड के संयुक्त सर्वे में लखनऊ के कई नामी होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।

122 प्रतिष्ठानों के ज्वाइंट सर्वे में खुली पोल

पारिजात सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न जोनों में कुल 122 होटलों, गेस्ट हाउसों, मैरिज लॉन और बैन्क्वेट हॉलों का औचक निरीक्षण किया। इस सर्वे में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पाई गई है।

बड़े होटलों में मिलीं ये गंभीर अनियमितताएं

होटल रेनेसां (गोमती नगर) : स्वीकृत मानचित्र (Map) के विपरीत 16वें तल पर, जहाँ छत (Open Terrace) दर्शायी गई थी, वहाँ स्काई बार संचालित पाया गया। इसके अलावा, होटल प्रबंधन को लीज पर दी गई ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया है।

होटल नोवोटेल : बेसमेंट पार्किंग के लिए तय जगह पर बेकरी, स्टाफ रूम और लॉन्ड्री का संचालन होता मिला।

होटल सैवी ग्रैंड (विभूति खण्ड) : पार्किंग की जगह बेसमेंट में अवैध रूप से बैन्क्वेट हॉल और अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित पाई गईं।

होटल पिनैकल (आशियाना) : यहाँ भी बेसमेंट का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से बैन्क्वेट हॉल चलाया जा रहा था।

होटल लीनेज : इस प्रतिष्ठान में भी जांच के दौरान कई तरह की तकनीकी और निर्माण संबंधी गड़बड़ियां पाई गईं।

 नियम न मानने पर सील होंगे परिसर : कमिश्नर

मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दोषी पाए गए सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन भी भवनों या होटलों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां मिल रही हैं, उन्हें तुरंत रोका जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर भवन मालिक या प्रबंधक नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो परिसर को सील करने की कार्रवाई की जाए।

दोषी अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

कमिश्नर ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण की खामियां मिली हैं, उन्हें 'पूर्णता प्रमाण पत्र' (Completion Certificate) जारी करने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की संस्तुति होगी।

कोचिंग, हॉस्पिटल और जिम की भी बनेगी सूची

भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए मण्डलायुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सभी स्थानों की सूची तैयार करें जहाँ भारी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है।

अब रडार पर होंगे

कोचिंग सेंटर्स और कंप्यूटर क्लासेस, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, होटल, रेस्टोरेंट और जिम।

विशेष रूप से उन भवनों की सघन जांच की जाएगी जिनके बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि चल रही है, ताकि वहाँ फायर एग्जिट और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा सके।

इस बैठक में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव अतुल कुमार, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह सहित सभी जोनल अधिकारी और इंजीनियर उपस्थित रहे।

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