पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत
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| पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। फाइल फोटो |
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश (UP) के उन्नाव (Unnao) रेप कांड में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
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| पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। फाइल फोटो |
ट्रायल कोर्ट से सुनवाई गई उम्र कैद की सजा को उत्तर प्रदेश के उन्नाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की थी।
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| पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। |
कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिया कि वह दुष्कर्म पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा। जमानत के दौरान वह पीड़िता को धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा।
जमानत के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा, उन्हें अपना पासपोर्ट निचली कोर्ट में जमा भी करना होगा। साथ ही हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उस इलाके, जहां पीड़िता दिल्ली में रहती है, उसके पांच किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। हालांकि, इस आदेश के बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं।



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